उत्तर प्रदेशः होली मनाने से पहले जान लें सरकार की गाइडलाइंस!

यूपी की योगी सरकार ने होली के त्योहार और ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महापर्व होली और पंचायत चुनावों को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि होली के दौरान और ग्राम पंचायत चुनाव में कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। इसके साथ ही बिना प्रशासन की अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर भी रोक लगा दी गई है। देश के कई राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

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दिशानिर्देश की खास बातें

  • बिना अनुमति के शोभायात्रा या कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक
  • कार्यक्रम करना बहुत जरुरी होने पर कोरोना के सभी दिशानिर्देशों जैसे सेनेटाइजर का प्रयोग और मास्क पहनने आदि का पालन अनिवार्य
  • 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से छोटे बच्चों को किसाी भी कार्यक्रम में शामिल होने पर रोक
  •  ट्रेनिंग सेंटर में क्षमता से 50 फीसदी लोगों को आने की अनुमति
  • सभी वार्डों में एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी
  • प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को और तेज किया जाएगा
  • अगर कहीं सरकारी स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी
  • फिर से कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय किया जाएगा

सीएम ने की थी उच्चस्तरीय बैठक
बता दें कि इससे पहले 22 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कक्षा एक से आठ तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 24 से 31 मार्च तक होली के अवकाश रखे जाने का निर्णय लिया है। वहीं बाकी शिक्षण संस्थानों में जहां परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं, वहां 25 से 31 मार्च तक छुट्टी रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

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