Jharkhand Land Scam: गिरफ्तारी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हेमंत सोरेन: इस तारीख को होगी सुनवाई

मेंशनिंग के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोरेन ने ऐसी ही याचिका झारखंड हाई कोर्ट में भी दाखिल की है। इस पर सिब्बल ने कहा कि सोरेन हाई कोर्ट से याचिका वापस ले लेंगे।

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Jharkhand Land Scam: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) और अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मसला सुप्रीम कोर्ट में रखा। दोनों वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मामले को मेंशन करते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने कल यानी 2 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।

31 जनवरी को हुई थी गिरफ्तार
मेंशनिंग के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोरेन ने ऐसी ही याचिका झारखंड हाई कोर्ट में भी दाखिल की है। इस पर सिब्बल ने कहा कि सोरेन हाई कोर्ट से याचिका वापस ले लेंगे। सोरेन को ईडी ने भूमि घोटाला मामले में कई घंटे की पूछताछ के बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था।

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जमीन घोटाला मामला
अवैध तरीके से जमीन खरीद-फरोख्त के मामले में झारखंड, बंगाल व बिहार के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने छापेमारी की थी। दूसरे दिन जारी इस छापेमारी में हिरासत में लिए गए सात आरोपितों बड़गाईं अंचल का अंचलाधिकारी भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी कागजात तैयार करने वाले अफसर अली, सद्दाम, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, प्रदीप बागची व फैयाज खान को ईडी ने गिरफ्तार किया था। छापेमारी के दौरान सेना के कब्जे वाली जमीन के मूल कागजात को भी ईडी ने जब्त कर पुराने व नये कागजात की फॉरेंसिक जांच करायी तो पता चला कि जमीन के कागजात में हेराफेरी कर रैयत के नाम में भी फेरबदल किया गया है। बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के आवास और मोबाइल फोन से बरामद दस्तावेज बरामद हुए थे। इन दस्तावेज की छानबीन और उनसे जुड़े तथ्यों के सत्यापन को लेकर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। जमीन घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक 236 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है।

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