IPC 376: जानिए क्या है आईपीसी धारा 376, कब होता है लागू और क्या है सजा

बलात्कार एक आपराधिक यौन कृत्य है जिसमें पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध, या तो बलपूर्वक या बल के डर से, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना शामिल है जो मानसिक बीमारी, नशे, धोखे या बेहोशी के कारण सहमती देने में असमर्थ है।

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IPC 376: आईपीसी की धारा 376 बलात्कार (Rape) से जुड़े मामलो में लागु होता है। बलात्कार (आईपीसी की धारा 376) समकालीन दुनिया में सबसे भयानक अपराधों (terrible crimes) में से एक है, और शिक्षा और सामाजिक विकास (social development) में प्रगति के बावजूद, यह सामाजिक बुराई आज भी बरकरार है। दूसरी ओर, हाल के वर्षों में बलात्कार के मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है।

बलात्कार पीड़ितों (rape victims) को अक्सर ऐसी चीज़ का शिकार होने के कारण समाज में उपेक्षा और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। अब यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि इस तरह का अपराध करने वालों को न्याय सुनिश्चित करने और भविष्य में बलात्कार की घटनाओं को कम करने के लिए यथासंभव कठोरतम सजा का सामना करना पड़े।

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धारा 376 इन मामले में होता है लागू
बलात्कार एक आपराधिक यौन कृत्य है जिसमें पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध, या तो बलपूर्वक या बल के डर से, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना शामिल है जो मानसिक बीमारी, नशे, धोखे या बेहोशी के कारण सहमती देने में असमर्थ है। धारा 375 के तहत अपराध, जो आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय है। संज्ञेय अपराध वह है जिसमें एक पुलिस अधिकारी किसी संदिग्ध को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और पहली अनुसूची या किसी अन्य कानून के तहत अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकता है।

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ये होती है सजा
बलात्कार धारा 376 आईपीसी या भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत मौत की सजा है। धारा बलात्कार (धारा 376 आईपीसी) के लिए कम से कम 7 साल के लिए किसी भी प्रकार के कारावास की सजा निर्धारित करती है, लेकिन जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। या आजीवन कारावास (जेल में प्राकृतिक कारणों से व्यक्ति की मृत्यु होने तक कारावास), और कैदी को शुल्क का भुगतान करने की भी आवश्यकता होती है।

यदि कोई पति अलग होने पर अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करता है और पत्नी 12 वर्ष से अधिक उम्र की है, तो पति को दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा। असाधारण परिस्थितियों में, अदालत सात साल से कम जेल की सज़ा दे सकती है। आईपीसी की धारा 376 के उपखंड (ए) से (जी) गंभीर बलात्कार जैसे हिरासत में बलात्कार, गर्भवती महिला से बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, किसी पुलिस अधिकारी या सार्वजनिक कार्यकर्ता द्वारा बलात्कार इत्यादि के लिए दंड स्थापित करते हैं।

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