कोरोना महामारी की मार अब दिनचर्या को फिर प्रभावित करने लगी है। सरकार द्वारा बार-बार की जा रही अपील के बाद जब परिस्थितियां बेकाबू होने की ओर हैं तो राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब 28 मार्च, 2021 की रात से जमावबंदी कानून (कर्फ्यू) लागू किया गया है। सरकार के अनुसार यदि इसके बावजूद लोग नियंत्रण में नहीं रहे तो मजबूर होकर इससे कड़े प्रतिबंधों को लागू करना पड़ेगा।
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि, कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को काबू में करने के लिए कुछ उपाय योजनाओं को लागू करना पड़ रहा है। इसके सिवाय अब कोई पर्याय नहीं है। 28 मार्च, 2021 से रात को जमावबंदी कानून लागू किया जाएगा। इस संबंध में आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया है। इस विषय में स्वतंत्र आदेश सहाय व पुनर्वसन विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता आदि से कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से चर्चा की है। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना के संक्रमण की परिस्थिति को लेकर उनके विचारों को जाना, उनके सुझावों को समझा। इस कॉन्फ्रेन्सिंग में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, मंत्री अमित देशमुख आदि भी थे।
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस अधीक्षक,जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा व राज्य टास्क फोर्सचे सदस्य,वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता यांच्याशी संवाद साधत कोविड स्थिती व उपाययोजनांचा आढावा घेतला. pic.twitter.com/ljFSw9ZQB8
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 26, 2021
लॉकडाउन की इच्छा नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा है कि, लॉकडाउन लगाने की उनकी इच्छा नहीं है। लेकिन राज्य में बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या का विचार करते हुए अब ये सोचना पड़ा रहा है कि राज्य में महामारी काल में खड़ी की गई स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं कम तो नहीं पड़ेंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को बेड्स व स्वास्थ्य सुविधा में सुधार के निर्देश दिये हैं।
वर्ना अब होगी कार्रवाई
- यदि जनता कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन अब भी नहीं किया तो आनेवाले समय में कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे।
- निजी संस्थानों के कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी
- कार्यालयीन समय सारिणी के संदर्भ में दिशा-निर्देश पालन
- मॉल, बार, होटल, सिनेमागृह, जैसे भीड़ के स्थानों पर भी दिशा-निर्देशों के पालन संबंधी कार्रवाइयां की जाएंगी।
- मॉल रात 8 बजे से सबेरे 7 बजे तक बंद रहेंगे
- राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों में नियमों के पालन पर जोर