PM Security: प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू में ड्रोन और हवाई उपकरणों पर लगा अस्थायी प्रतिबंध

अधिकारी ने बताया कि जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य ने संभावित सुरक्षा खतरों के संबंध में एक खुफिया रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की 20 फरवरी को जम्मू यात्रा (Jammu Visit) से पहले शनिवार को जम्मू (Jammu) में ड्रोन (Drone) और अन्य हवाई उपकरणों (Aerial Devices) के इस्तेमाल पर अस्थायी प्रतिबंध (Temporary Ban) लगा दिया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के मद्देनजर ड्रोन, पैराग्लाइडर और रिमोट-नियंत्रित अल्ट्रा-छोटे विमानों के इस्तेमाल पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य ने संभावित सुरक्षा खतरों के संबंध में एक खुफिया रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया।

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20 तारीख तक धारा 144 लागू
उन्होंने कहा कि यह आदेश 20 फरवरी तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार, जिले में ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित अल्ट्रा-छोटे विमान और पैराग्लाइडर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

अधिकारी ने कहा, आतंकवादियों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों की संभावित गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। “रक्षा और अर्धसैनिक बलों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।”

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