Sharjeel Imam: दिल्ली की अदालत ने शरजील इमाम को जमानत देने से किया इनकार, जानें क्या है प्रकरण

इमाम को 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। वह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और उस समूह के प्रमुख सदस्यों में से एक हैं जिसने सीएए के खिलाफ शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। इमाम के उस भाषण के लिए उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं।

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Sharjeel Imam: दिल्ली की एक अदालत ने 17 फरवरी (शनिवार) को एक सीएए (CAA) कानून के खिलाफ दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (Aligarh Muslim University) में भड़काऊ भाषण (inflammatory speech) देने के लिए देशद्रोह और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act) (यूएपीए) मामले में शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को वैधानिक जमानत (statutory bail) देने से इनकार कर दिया।

यह देखते हुए कि “हालांकि आवेदक ने किसी को हथियार उठाने और लोगों को मारने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसके भाषणों और गतिविधियों ने जनता को संगठित किया जिससे शहर में अशांति फैल गई और दंगे भड़कने का मुख्य कारण हो सकता है,” दिल्ली की एक अदालत ने 17 फरवरी (शनिवार) को जमानत देने से इनकार कर दिया। शरजील इमाम पर 2020 के दंगों के मामले में देशद्रोह का आरोप है।

सीएए विरोधी भाषण
अदालत ने आगे कहा कि दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में दिए गए इमाम के सीएए विरोधी भाषणों की सामग्री को “शब्दकोश अर्थ” में “देशद्रोही” कहा जा सकता है। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने “कुशलतापूर्वक वास्तविक तथ्यों में हेरफेर किया और शहर में तबाही मचाने के लिए जनता को उकसाया”, “एक विशेष समुदाय” को गुमराह कर लिया और उन्हें विघटनकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया।

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शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन का किया आयोजन
इमाम को 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। वह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और उस समूह के प्रमुख सदस्यों में से एक हैं जिसने सीएए के खिलाफ शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। इमाम के उस भाषण के लिए उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं, जिसमें उसने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों से असम को भारत से काटने के लिए कहा था। असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गईं। असम और अरुणाचल प्रदेश में दर्ज मामलों में भी उन्हें जमानत मिल गई है।

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