केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी (Objectionable Remarks) करने पर मानहानि केस (Defamation Case) का सामना कर रहे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मंगलवार (20 फरवरी) को सुल्तानपुर कोर्ट (Sultanpur Court) में पेश होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार (19 फरवरी) को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) का चल रहा दौरा मंगलवार (20 फरवरी) को एक दिन के लिए रोक दिया जाएगा क्योंकि वह मानहानि मामले में अपने खिलाफ जारी समन का जवाब देने के लिए सुल्तानपुर की एक सिविल अदालत में पेश होंगे।
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कहा था कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह पर हत्यारा होने का आरोप लगाया था। जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं 33 वर्ष से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैंने इस मामले में अपने वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है।
दोषी पाए जाने पर अधिकतम दो साल की सजा
गौरतलब है कि 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर के जिला एवं सत्र एमपी/एमएलए कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया था। विजय मिश्रा की ओर से पेश वकीलों ने कहा था कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अदालत द्वारा दोषी पाया जाता है, तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है।
क्या है मामला?
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कुछ घंटों का ब्रेक लगेगा। क्योंकि, राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने अमित शाह पर गुजरात में एक मुठभेड़ मामले में हत्या का आरोप लगाया था। गांधी के बयान से चार साल पहले, शाह को 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया था। उस वक्त शाह गुजरात के गृह मंत्री थे।
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