West Bengal: कलकत्ता उच्च न्यायालय(Calcutta High Court) ने संदेह व्यक्त किया कि शेख शाहजहां(Sheikh Shahjahan) को राज्य पुलिस द्वारा संरक्षण(Protection by State Police) दिया जा रहा है। ये टिप्पणियां हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम(High Court Chief Justice TS Sivagananam) ने 20 फरवरी को संदेशखाली से जुड़े एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई(Hearing of suo motu case) के दौरान की।
हाई कोर्ट की टिप्पणी
उन्होंने कहा, ””हमें नहीं पता कि ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा की जा रही है या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि या तो राज्य पुलिस उसे बचा रही है। यदि नहीं, तो वह पुलिस के दायरे से बाहर चला गया है।”
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खंडपीठ में हुई मामले की सुनवाई
कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अपूर्व सिंह रॉय ने एक हफ्ते पहले संदेशखाली घटना पर स्वत: संज्ञान लेकर मामला किया था, लेकिन 20 फरवरी को उन्होंने मामले को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के पास भेज दिया। वहां मामले की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ””पूरी समस्या के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है। लेकिन वह कोई जन प्रतिनिधि नहीं हैं! जनता ने उसे वोट देकर नहीं चुना है। आखिर वह पुलिस के दायरे से बाहर कैसे हैं।