West Bengal: संदेशखाली जा सकेगी दिल्ली की फैक्ट फाइंडिंग टीम, ये है शर्त

25 फरवरी को फैक्ट फाइंडिंग टीम प्रतिनिधियों ने संदेशखाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया था।

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West Bengal: कलकत्ता उच्च न्यायालय(Calcutta High Court) ने दिल्ली की फैक्ट फाइंडिंग टीम(Delhi Key Fact Finding Team) को संदेशखाली का दौरा करने की अनुमति दे दी है।  25 फरवरी को इस टीम प्रतिनिधियों ने संदेशखाली(Sandeshkhali)जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया था। इसके बाद प्रतिनिधियों ने राज्यपाल(Governor) से मुलाकात की थी। उन्होंने संदेशखाली जाने की अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के जस्टिस कौशिक चंद्र की खंडपीठ(Bench of Justice Kaushik Chandra of High Court) ने 28 फरवरी को यह इजाजत दे दी।

तीन मार्च को जा सकेंगे संदेशखाली
कोर्ट ने कहा कि तथ्यान्वेषी टीम के सदस्य तीन मार्च को संदेशखाली जा सकेंगे लेकिन वे संदेशखाली में हर जगह नहीं जा सकते। वे केवल उन्हीं इलाकों में प्रवेश कर सकते हैं जहां धारा 144 जारी नहीं की गई है। जहां धारा 144 लागू है वहां फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं जा सकती।

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टीम को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
राजभवन सूत्रों के मुताबिक, फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ बैठक के बाद राज्यपाल ने राज्य पुलिस डीजी राजीव कुमार से रिपोर्ट तलब की है। हिंसाग्रस्त संदेशखाली का दौरा करने पहुंची पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व वाली छह सदस्य फैक्ट फाइंडिंग टीम को 25 फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

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