Uttar Pradesh: मायावती सरकार में दर्ज मुकदमे में राजा भैया बरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के राजनेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को मायावती सरकार में दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट ने बरी कर दी है।

273

कुंडा विधायक (Kunda MLA) रघुराज प्रताप सिंह (Raghuraj Pratap Singh) उर्फ राजा भैया (Raja Bhaiya) को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने चौदह साल पुराने मामले (Case) में रघुराज प्रताप सिंह को बरी कर दिया है। अपहरण (Kidnapping) और थाने पर गोली चलाने के मामले में कोर्ट ने 20 लोगों को निर्दोष करार दिया ह। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है।

दरअसल, कुंडा विधायक राजा भैया को मायावती सरकार (Mayawati Government) के खिलाफ दायर मामले में बरी कर दिया गया है। अपहरण और थाने पर गोली चलाने के मामले में रघुराज प्रताप सिंह बरी हो गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा दिए गए फैसले में राजा भैया समेत 20 लोगों को बरी कर दिया गया। यह मुकदमा बसपा नेता मनोज शुक्ला ने दर्ज कराया है। यह मामला 2011 में बसपा सरकार (BSP Government) के दौरान दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़ें- Delhi: अमित शाह आज करेंगे NAFCUB का उद्घाटन, शहरी सहकारी बैंकों को मिलेगा अम्ब्रेला संगठन

हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली
सरकार ने 2014 में केस वापस लेने का आदेश दिया था। लेकिन एमपी-एमपी कोर्ट ने केस वापस लेने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद राजा भैया ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब शुक्रवार को उन्हें हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि ये मामला साल 2011 का है। बसपा नेता मनोज शुक्ला ने रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मिली जानकारी के अनुसार, रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ 2011 में प्रतापगढ़ के बाबागंज के ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बीडीसी सदस्य के अपहरण और थाने के पास फायरिंग करने का मामला दर्ज किया गया था। बसपा नेता मनोज शुक्ला ने तत्कालीन कौशांबी सांसद शैलेन्द्र, विधायक अक्षय प्रताप सिंह, कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह, बाबागंज विधायक विनोद सरोज समेत 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें अपहरण, डकैती समेत कई गंभीर धाराएं शामिल थीं।

देखें यह वीडियो- 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.