Jim Corbett National Park: सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्रों में टाइगर सफारी को लेकर लिया यह बड़ा फैसला

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित क्षेत्रों से परे वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता को पहचानती है।

200

Jim Corbett National Park: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 6 मार्च (बुधवार) को उत्तराखंड (Uttarakhand) के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (Jim Corbett National Park) में बाघ सफारी (Tiger Safari) पर प्रतिबंध लगा दिया। आदेश के बाद, अब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधीय और बफर जोन (Main Areas) में बाघ सफारी की अनुमति दी जाएगी।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित क्षेत्रों से परे वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता को पहचानती है। अदालत ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद को भी फटकार लगाई।

यह भी पढ़ें- Punjab: कांग्रेस कमरे में बंद और चाबी खो जा! जानिये, आप की क्या है चुनावी रणनीति

बाघ के बिना जंगल नष्ट
अदालत ने कहा, “नौकरशाहों और राजनेताओं ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत को कूड़ेदान में फेंक दिया है।” साथ ही महाभारत के एक उद्धरण का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा, ‘बाघ के बिना जंगल नष्ट हो जाता है और इसलिए जंगल को सभी बाघों की रक्षा करनी चाहिए। हम बाघ सफारी की स्थापना की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन फैसले में जारी हमारे निर्देशों के अधीन।”

यह भी पढ़ें- Sandeshkhali Case: शीर्ष अदालत से शाहजहां को नहीं मिली रहत, अदालत ने याचिका पर उठाया यह कदम

पेड़ों की अवैध कटाई जारी
अदालत ने कहा, “वर्तमान मामले में, यह संदेह से परे स्पष्ट है, कि तत्कालीन वन मंत्री ने खुद को कानून से परे माना था, और यह दर्शाता है कि श्री किशन चंद ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत को कैसे हवा में उड़ा दिया था, और इससे पता चलता है कि राजनेता और नौकरशाह कानून को कैसे लेते हैं उनके अपने हाथों में।” सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “बाघ के अवैध शिकार में काफी कमी आई है। हालांकि, जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पेड़ों की अवैध कटाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कॉर्बेट में हुआ था।”

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.