Farmers Protest: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) ने 7 मार्च (आज) पंजाब-हरियाणा सीमा (Punjab-Haryana border) पर 21 फरवरी को अपनी जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारी किसान (protesting farmer) शुभकरण सिंह (Shubhakaran Singh) की मौत की न्यायिक जांच (judicial investigation) का आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) जीएस संधवालिया (GS Sandhwalia) और न्यायमूर्ति लपीता बनर्जी (Lapita Banerjee) ने कहा कि जांच “स्पष्ट कारणों से” पंजाब या हरियाणा को नहीं सौंपी जा सकती है और एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसमें हरियाणा और पंजाब से एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश और एडीजीपी रैंक के दो अधिकारी शामिल होंगे। ।
कोर्ट ने राज्यों को शाम 4 बजे तक एडीजीपी अधिकारी के नाम देने का निर्देश दिया। आज जब हरियाणा सरकार ने विरोध स्थलों की तस्वीरें दिखाईं तो एसीजे संधावालिया ने याचिकाकर्ताओं को भी आड़े हाथों लिया। एसीजे संधावालिया ने मौखिक टिप्पणी में कहा, “बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, यह बिल्कुल शर्मनाक है!..यह एक दुखद स्थिति है, जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए उन्हें दिखाया जाता है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए…यह एक युद्ध जैसी स्थिति थी।”<
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Punjab & Haryana HC ordered judicial probe on death of protester.
A committee consisting of a retired HC judge to be assisted by two officers of ADGP Rank from Punjab & Haryana will enquire the matter.#FarmersProtest2024 pic.twitter.com/2aQUhAhhyV— Live Law (@LiveLawIndia) March 7, 2024
अत्यधिक पुलिस बल का मामला
पीठ ने हरियाणा सरकार से यह भी सवाल किया कि हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किस तरह की गोलियों और छर्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनसे इस पर विवरण देने को कहा। राज्यों द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि मौत जाहिर तौर पर अत्यधिक पुलिस बल का मामला है। इसने प्रदर्शनकारी की मौत पर एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए पंजाब पुलिस की भी खिंचाई की, क्योंकि घटना 21 फरवरी को हुई थी और एफआईआर 28 फरवरी को दर्ज की गई थी।
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एमएसपी की गारंटी वाले कानून की मांग
एएसजी सत्यपाल जैन ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ या दिल्ली में, जहां भी किसान नेता चाहें, उनके साथ चर्चा के लिए तैयार है और कुछ उपचारात्मक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। किसान अन्य चीजों के अलावा एमएसपी की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अदालत सरकार की कथित अवरोधक कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली याचिका और अन्य संबंधित जनहित याचिकाओं के साथ-साथ एक प्रदर्शनकारी की मौत पर न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में यात्रा करने पर आपत्ति
इससे पहले, एसीजे जीएस संधावालिया ने मौखिक रूप से पंजाब सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा न हों, न्यायाधीश ने कहा, “उन्हें विरोध करने का अधिकार है लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।” सुनवाई के दौरान एसीजे संधावालिया ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के लिए ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में यात्रा करने पर भी आपत्ति जताई थी. एसीजे ने कहा, “मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, आप राजमार्ग पर ट्रैक्टर और ट्रॉली का उपयोग नहीं कर सकते… आप अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं… हर कोई अपने अधिकारों के बारे में जानता है लेकिन संवैधानिक कर्तव्य भी हैं।”
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