Sandeshkhali Case: आरोपी शाहजहां शेख पर सीबीआई ने कसा शिकंजा, FIR में जोड़ी यह धारा

सीबीआई ने कहा है कि पांच जनवरी को संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच में फॉरेंसिक टीम की मदद ली गई।

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सीबीआई (CBI) ने संदेशखाली (Sandeshkhali) केस के मुख्य आरोपित और तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के निलंबित नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) के खिलाफ हत्या (Murder) के प्रयास की धारा जोड़ी है। सीबीआई ने शुक्रवार (8 मार्च) को संदेशखाली में शाहजहां के घर समेत कई जगहों की तलाशी (Search) ली। इसके बाद केस में धारा 307 (Section 307) जोड़ी।

सीबीआई ने कहा है कि पांच जनवरी को संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच में फॉरेंसिक टीम की मदद ली गई। साक्ष्य जुटाए गए। साक्ष्यों से पता चलता है कि उसने 28 बार कॉल किया। इसके बाद हजारों लोगों ने ईडी अधिकारियों पर हमला किया।

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पुलिस ने 55 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को हाई कोर्ट के आदेश पर केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। अगले दिन संदेशखाली घटना पर तीन एफआईआर दर्ज कीं। उनमें से एक ईडी की शिकायत पर आधारित एफआईआर है। बाकी दो में से एक राज्य पुलिस की शिकायत पर आधारित है और दूसरी राशन वितरण में अनियमितता के आरोपों पर आधारित है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार 55 दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अदालत की दखल के बाद उसे सीबीआई को सौंपा गया है।

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