सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) संदेशखली (Sandeshkhali) में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) और सीएपीएफ टीम (CAPF Team) पर हमले की सीबीआई जांच (CBI Investigation) को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) की याचिका (Petition) पर सोमवार (11 मार्च) को सुनवाई करेगा। जस्टिस बीआर गवई (Justice BR Gavai) और जस्टिस संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।
गौरतलब हो कि 5 मार्च को पारित एक आदेश में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक स्वतंत्र सीबीआई जांच का आदेश दिया था और पश्चिम बंगाल पुलिस को हमले के मास्टरमाइंड आरोपी शाहजहां शेख को उसी दिन सीआईडी हिरासत से सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था।
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इसके खिलाफ ममता सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की और कहा कि जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश जल्दबाजी में दिया गया था।
मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दो बार उल्लेख किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक सुनवाई नहीं हुई है।
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