CAA: देश भर में सीएए लागू, दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा

काफी प्रत्याशा के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को नियंत्रित करने वाले नियमों की घोषणा कर दी है, एक ऐसा कदम जिसका देश में नागरिकता मानदंडों पर दूरगामी प्रभाव कदम है।

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CAA: सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) 11 मार्च (सोमवार) शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) (सीएए) नियमों को अधिसूचित (notified rules) जारी किया। अधिकांश विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि केंद्र लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) की घोषणा से काफी पहले सीएए को अधिसूचित कर दिया जाएगा।

काफी प्रत्याशा के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को नियंत्रित करने वाले नियमों की घोषणा कर दी है, एक ऐसा कदम जिसका देश में नागरिकता मानदंडों पर दूरगामी प्रभाव कदम है।

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ऑनलाइन प्रणाली की तैयार
यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के शरणार्थियों को नागरिकता देने में सक्षम बनाता है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत चले आए थे। गृह मंत्रालय द्वारा सीएए के तहत आवेदन, प्रसंस्करण और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली की तैयारी किया गया है।

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सीएए को विपक्षी दलों ने बताया था भेदभावपूर्ण
सीएए दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ। हालांकि, सीएए नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, यही कारण है कि अधिनियम लागू नहीं किया गया है। कानून के लागू होने से मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और इसे भेदभावपूर्ण बताया था और इसे वापस लेने की मांग की थी।

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