Ration Scam Cases: कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) में करोड़ों रुपये के राशन घोटाले मामले (Ration Scam Cases) में टीएमसी (TMC) के पूर्व ‘कद्दावर नेता’ शाहजहां शेख (Shah Jahan Sheikh) की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Petition) खारिज कर दी है।
विशेष रूप से, शेख की हाल ही में बदनामी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के कारण हुई, जो राशन घोटाले के सिलसिले में संदेशखली में उनके आवास पर छापा मारने गए थे। हमलों की जांच तब से सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई है – एक निर्णय जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।
Calcutta High Court Declines Anticipatory Bail Plea Of Ration-Scam Accused Shahjahan Sheikh | @Srinjoy77#CalcuttaHC #ShahjahanSheikh #ED #RationScamhttps://t.co/kKXo3Y3DnH
— Live Law (@LiveLawIndia) March 13, 2024
राशन घोटाले में मामला दर्ज
न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे राशन घोटाले में दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए शेख की प्रार्थना को खारिज कर दिया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ आरोप अस्पष्ट थे और ईडी ने उसके आवास पर छापा मारा था लेकिन कोई भी सबूत बरामद करने में विफल रहा। आगे कहा गया कि शेख के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था और सह-अभियुक्तों के बयानों के कारण ही उन पर संदेह किया जा रहा था।
यह भी देखें- Bengaluru Cafe Blast: NIA हिरासत में बेंगलुरु कैफे विस्फोट मामले में मुख्य संदिग्ध, जाने पूरा प्रकरण
ईडी अधिकारियों पर हमला
ईडी की ओर से पेश हुए डीएसजी धीरज त्रिवेदी ने कहा कि शेख जांच में असहयोग कर रहे थे और उन्होंने समन का जवाब नहीं दिया था, जिसकी परिणति ईडी अधिकारियों पर हमले के रूप में हुई जब वे उनके आवास पर छापा मारने गए थे। तदनुसार, शेख की याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने और यह देखते हुए कि ईडी की जांच में कोई कमी नहीं थी, अग्रिम जमानत की प्रार्थना खारिज कर दी गई।
यह भी देखें-
Join Our WhatsApp Community