Delhi Liquor Scam: दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) द्वारा दायर शिकायतों पर समन पर रोक लगाने की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका 15 मार्च (शुक्रवार) को खारिज कर दी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को शनिवार (कल) उसके सामने पेश होने को कहा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) के संबंध में जारी समन का अनुपालन न करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो शिकायतों पर निचली अदालत (Lower court) द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए एक सत्र अदालत (sessions court) का रुख किया था।
Liquor Policy: Delhi Court Refuses To Stay Summons Issued To CM Arvind Kejriwal By Magisterial Court | @nupur_0111 #arvindkejrival @dir_ed https://t.co/QTbSGGd1yz
— Live Law (@LiveLawIndia) March 15, 2024
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16 मार्च को पेश होने का निर्देश
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल 14 मार्च के दिन में केजरीवाल के आवेदनों पर सुनवाई किया। केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा द्वारा जारी किए गए फैसलों के खिलाफ सत्र अदालत में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है।
ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कीं
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की थीं, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या चार से आठ का सम्मान नहीं करने से संबंधित है।
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