Sandeshkhali case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) ने संदेशखाली घटना (Sandeshkhali case) के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार (three people arrested) किया है, जिसमें निलंबित तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) (टीएमसी) नेता शेख शाहजहां (Sheikh Shahjahan) का भाई भी शामिल है।
पश्चिम बंगाल के संदेशखली में 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
CBI arrests 3, including Shajahan Sheikh’s brother in Sandeshkhali ED assault case
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— ANI Digital (@ani_digital) March 17, 2024
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स्थानीय अदालत में होगा पेश
शेख शाहजहां के भाई शेख अलोमगीर, टीएमसी के संदेशखाली छात्र विंग के प्रमुख माफौजर मोल्ला और एक स्थानीय निवासी सिराजुल मोल्ला को सीबीआई ने पकड़ लिया है। उन्हें रविवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। विस्तृत पूछताछ के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों के साथ, मामले में सीबीआई द्वारा पकड़े गए लोगों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। उन्होंने बताया कि एजेंसी को संदेह है कि ये लोग कथित तौर पर 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले का हिस्सा थे और जब टीम पश्चिम बंगाल के संदेशखली में शेख के परिसर पर छापा मारने गई थी तो उन्होंने भीड़ को टीम को निशाना बनाने के लिए उकसाया था।
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29 फरवरी को शेख शाहजहाँ को गिरफ्तार कर लिया गया
यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए महिलाओं के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद 55 दिनों तक भागने के बाद शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। कथित राशन वितरण घोटाले में उनके घर की तलाशी लेने गई ईडी टीम पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद वह लापता हो गए थे। राज्य सीआईडी ने उन पर लगे आरोपों की जांच अपने हाथ में ले ली. बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर उन्हें सीबीआई को सौंप दिया गया।
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राशन घोटाला मामले
10 मार्च को, अदालत ने उन्हें चार दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया, जिसे बाद में आठ दिन और बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दिया गया। सीबीआई ने 5 जनवरी की घटनाओं से संबंधित तीन मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है, जब ईडी टीम पर लगभग 1,000 लोगों की भीड़ ने हमला किया था। राशन घोटाला मामले में राज्य के एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। शेख को राज्य पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके एक दिन बाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।
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