केंद्रीय चुनाव आयोग (Central Election Commission) ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) को लेकर अपडेट जारी किया है। इससे पहले केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से सीलबंद लिफाफे (Sealed Covers) में यह जानकारी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में दी गई थी। जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश के बाद इसका खुलासा हुआ है।
चुनाव आयोग ने रविवार (17 मार्च) को अपनी वेबसाइट (Website) पर कुछ नई जानकारियां जारी की हैं। इसमें चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा सामने लाया गया है। यह व्यक्तियों या संगठनों द्वारा खरीदे गए बॉन्ड और राजनीतिक दलों (Political Parties) द्वारा निकाली गई राशि के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
Public disclosure by ECI of the data relating to electoral bonds as
returned by the Supreme Court registry can be found at this link : https://t.co/VTYdeSLhcg pic.twitter.com/x1BANQDjfx— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) March 17, 2024
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स्टेट बैंक को न्यायालय से फटकार
भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर जानकारी देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से जून तक का समय मांगा था। लेकिन, न्यायालय ने फटकार लगाते हुए एक दिन के अंदर जानकारी जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद स्टेट बैंक ने बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी। चुनाव आयोग ने यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।
जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश
मिली जानकारी के अनुसार, राजनीतिक दलों को मिलने वाले बॉन्ड की जानकारी एक पेन ड्राइव के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में दी गई। 15 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने यह जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी। यह जानकारी सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया गया। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने यह जानकारी अपनी वेबसाइट https://www.eci.gov.in/candidate-politicparty पर अपलोड कर दी है।
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