Delhi Liquor Policy Case: एक झटके में, दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री (Delhi’s chief minister) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दंडात्मक कार्रवाई (punitive action) से कोई अंतरिम सुरक्षा (interim protection) देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालाँकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया है, जिसमें उनसे गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने समन को अवैध बताते हुए बार-बार एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है।
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— Live Law (@LiveLawIndia) March 21, 2024
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दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा
20 मार्च (बुधवार) को कोर्ट ने उनसे पूछा था कि वह एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने तब कहा था कि उनका मुवक्किल ईडी के सामने पेश होगा, लेकिन चुनाव नजदीक होने के कारण उसे पकड़ने की एजेंसी की “स्पष्ट मंशा” के कारण दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की आवश्यकता है।
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मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित
याचिका में, केजरीवाल ने कहा है कि पीएमएलए के तहत मनमानी प्रक्रिया को आगामी आम चुनावों के लिए गैर-स्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए नियोजित किया जा रहा है ताकि “केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रक्रिया को झुकाया जा सके”। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं।
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