उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू की जा रही है। 4 अप्रैल तक चलनेवाली इस प्रक्रिया के तहत राज्य के 18 जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए उम्मीदवार अपने नामांकन कर सकते हैं।
इन दो दिनों में 18 जिलों के सभी विकास खंड मुख्यालय पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
अपर निर्वाचन आयुक्त ने दिया निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि नामांकन के दिनों में विकास खंड मुख्यालय आने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों की भीड़ को नामांकन स्थल से दो सौ मीटर की परिधि के बाहर रोक दिया जाए। नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसके चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक और मदद के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जाए।
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कोरोना संक्रमित भी लड़ सकता है चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण से बचाव की हिदायत देते हुए कहा है कोविड-10 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिशानिर्देश जारी किया है। दिशानिर्देश के अनुसार कोविड मरीज या उसके साथ रह रहा व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए उसे अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत कर सकता है।