Environmental Laws In India: भारत में 5 ऐतिहासिक पर्यावरण कानूनों पर डालें एक नजर

भारत, अपने विविध पारिस्थितिकी तंत्र और समृद्ध जैव विविधता के साथ, लंबे समय से अपनी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व को पहचानता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, देश ने अपने पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक पर्यावरण कानून बनाए हैं।

452

Environmental Laws In India: भारत, अपने विविध पारिस्थितिकी तंत्र (diverse ecosystem) और समृद्ध जैव विविधता (rich biodiversity) के साथ, लंबे समय से अपनी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व को पहचानता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, देश ने अपने पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक पर्यावरण कानून बनाए हैं। ये कानून वन्यजीवों के संरक्षण से लेकर प्रदूषण की रोकथाम तक, पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं। यहां, हम पांच ऐसे महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने भारत के पर्यावरण प्रशासन परिदृश्य को आकार दिया है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (The Wildlife Protection Act, 1972)
वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा के उद्देश्य से अधिनियमित, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण कानूनों में से एक है। यह कानून राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षण रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान करता है। यह भारत की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से, शिकार, अवैध शिकार और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाता है। वर्षों से कड़े प्रावधानों और संशोधनों के माध्यम से, यह अधिनियम देश के वन्यजीवन और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

यह भी पढ़ें- Swatantrya Veer Savarkar: अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां सम्मान से जिए तो बच्चों को वीर सावरकर की फिल्म जरुर दिखाएं: रणजीत सावरकर की अपील

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से, 1974 का जल अधिनियम लागू किया गया था, जो भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह कानून केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों को लागू करने का अधिकार देता है। यह नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों में पानी की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करता है और उनमें प्रदूषकों के निर्वहन को नियंत्रित करता है। निगरानी, ​​निरीक्षण और प्रवर्तन के अपने प्रावधानों के माध्यम से, अधिनियम वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करना चाहता है।

यह भी पढ़ें- PM Modi Meerut Railly: कच्चाथीवू द्वीप का मुद्दा पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- देश का हिस्सा दूसरे को सौंपने वाले…

वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 
मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को स्वीकार करते हुए, भारत में वायु प्रदूषण को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 1981 का वायु अधिनियम लागू किया गया था। यह कानून केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के उपायों को लागू करने का अधिकार देता है। यह परिवेशी वायु गुणवत्ता, उद्योगों से उत्सर्जन और वाहन उत्सर्जन सहित अन्य के लिए मानक निर्धारित करता है। निगरानी, ​​निरीक्षण और प्रवर्तन के प्रावधानों के साथ, अधिनियम का उद्देश्य वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और सभी के लिए स्वच्छ हवा को बढ़ावा देना है।

यह भी पढ़ें- Lawrence Bishnoi case: ईडी ने गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह के रिश्तेदारों की ‘इतने’ करोड़ रुपये कि संपत्ति की कुर्क, जानें पूरा प्रकरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 The Forest (Conservation) Act, 1980
भारत के वन पारिस्थितिक स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980, खनन, उद्योग और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के मोड़ को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस कानून के तहत, वन भूमि के डायवर्जन के लिए केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसी गतिविधियां अत्यधिक सावधानी और पर्यावरणीय विचार के साथ की जाती हैं। वन पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा और स्थायी वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देकर, यह अधिनियम पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता संरक्षण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह भी पढ़ें- Bihar: बिहार में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गये हैं तेजस्वी यादव: नित्यानंद राय

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (The Environmental Protection Act, 1986)
पर्यावरणीय चिंताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए, 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में पर्यावरण प्रशासन के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में कार्य करता है। यह कानून पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के खतरों की रोकथाम का प्रावधान करता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों को पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करने का अधिकार देता है, जिसमें उत्सर्जन और अपशिष्टों के लिए मानकों की स्थापना, परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन और पर्यावरण कानूनों को लागू करना शामिल है। अपने व्यापक अधिदेश के साथ, यह अधिनियम उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और देश भर में सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह भी पढ़ें- IPL 2024: गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स को सात विकेट से हराया, डेविड मिलर ने खेली बेहतरीन पारी

ये पांच ऐतिहासिक पर्यावरण कानून भारत के पर्यावरण प्रशासन ढांचे के स्तंभों के रूप में खड़े हैं, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। चूंकि भारत गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिए इन कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा।

यह भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.