Eradicate Sanatan Remarks: सुप्रीम कोर्ट ने (1 मार्च) सोमवार को रिट क्षेत्राधिकार (writ jurisdiction) के तहत उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) से उनकी याचिका पर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (Sanjeev Khanna) और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Dipankar Dutta) की पीठ ने मंत्री से कहा कि वह सीआरपीसी की धारा 406 (section 406) के तहत शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर सकते थे, जिसमें आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नहीं, जो रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, “आप देखिए, कुछ मामलों में संज्ञान लिया गया है और समन जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट क्षेत्राधिकार के तहत न्यायिक कार्यवाही को नहीं छुआ जा सकता है।” शीर्ष अदालत ने उदयनिधि को “कानूनी मुद्दों” के मद्देनजर अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले को 6 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।
यह भी पढ़ें- Lok Sabha Elections: राहुल गांधी पर अमित शाह ने किया कड़ा प्रहार, बोले- राहुल गांधी को लोकतंत्र…
राजनीतिक व्यक्ति भी शामिल
तमिलनाडु के मंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि टिप्पणी करने के पीछे का इरादा “राजनीतिक युद्ध” करना नहीं था क्योंकि यह केवल 30 से 40 लोगों का जमावड़ा था। न्यायमूर्ति दत्ता ने उन मामलों का जिक्र किया, जिनका उदयनिधि स्टालिन ने हवाला दिया है, जिसमें एफआईआर को एक साथ जोड़ने के लिए पत्रकार और राजनीतिक व्यक्ति भी शामिल हैं और कहा कि मीडियाकर्मियों की तुलना मंत्रियों से नहीं की जा सकती। तमिलनाडु में युवा कल्याण और खेल मंत्री उदयनिधि एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के बेटे हैं।
यह भी पढ़ें- Lok Sabha Elections 2024: राहुल गांधी की बढ़ सकती है परेशानी, इस मामले में भाजपा ने की चुनाव आयोग से शिकायत
क्या था मामला?
सितंबर 2023 में एक सम्मेलन में बोलते हुए उदयनिधि ने यह कहकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राजनीतिक आक्रोश पैदा कर दिया कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और इसे “उन्मूलन” कर देना चाहिए। तमिलनाडु के मंत्री ने सनातन धर्म की तुलना कोरोनोवायरस, मलेरिया और डेंगू से करके और इसे नष्ट करने का आग्रह करके आग में घी डालने का काम किया।
यह भी देखें-
Join Our WhatsApp Community