IPC 379: भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) 1860 में संपत्ति के विरुद्ध और लोगों, राज्य, विवाह और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध अपराधों की सूची दी गई है। संहिता के अध्याय 17 में कई प्रावधान हैं। इन अपराधों में चोरी (theft), जबरन वसूली (extortion), डकैती (robbery), डकैती (dacoity) और इन अपराधों के विभिन्न गंभीर संस्करण शामिल हैं।
आईपीसी के तहत संपत्ति के ख़िलाफ़ चोरी सबसे बुनियादी और व्यापक अपराध है। आपराधिक कानून आईपीसी की धारा 379 से संबंधित है। धारा 379 आईपीसी, जिसे ‘धारा 379 आईपीसी’ भी कहा जाता है, चोरी के अपराध और उसके आवश्यक तत्वों को परिभाषित करती है।
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क्या है आईपीसी की धारा 379?
चोरी के अपराध के लिए विभिन्न घटक या पूर्वापेक्षाएँ हैं। चोरी के अपराध को पूर्ण माने जाने के लिए इन सभी शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। यदि उनमें से कोई भी गायब है, तो चोरी हुई नहीं मानी जाएगी। चोरी के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं जिन्हें किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 379 के तहत सजा देने के लिए किसी विशिष्ट मामले में स्थापित किया जाना चाहिए।
क्या है सजा?
यदि कोई आरोपी चोरी का दोषी पाया जाता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। आईपीसी की धारा 379 के अनुसार: जो कोई भी चोरी करेगा उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 380 के तहत, चोरी के लिए सज़ा एक अवधि के लिए कारावास से लेकर सात साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी हो सकता है।
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अपराध की प्रकृति
इस खंड का उद्देश्य आवासीय आवासों की सामग्री को अधिक सुरक्षित बनाना है। इसमें जुर्माना और 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 379 की प्रकृति गैर-जमानती और संज्ञेय, गैर-शमनीय अपराध है और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। कई लोग अक्सर पूछते हैं, ‘क्या आईपीसी की धारा 379 जमानती है या नहीं?’ जवाब यह है कि धारा 379 आईपीसी के तहत चोरी को आम तौर पर जमानती अपराध माना जाता है। हालाँकि, जमानत देना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें चोरी की प्रकृति, आरोपी की पृष्ठभूमि और न्यायिक विवेक शामिल हैं।
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