महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण की गति निरंतर तेजी पर है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किये हैं। जिसमें दिन में जमाव बंदी और रात में संचार बंदी रहेगी। यह दिशानिर्देश 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेंगे। घर से निकलने के पहले यह जानना आवश्यक है कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार क्या-क्या खुला रहेगा?
जमाव बंदी
- सबेरे 7 बजे से रात 8 बजे तक सार्वजिनक स्थानों पर पांच लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
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संचार बंदी (पूर्ण लॉकडाउन)
- रात 8 बजे से सबेरे 7 बजे (सोमवार से शुक्रवार)
- शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सबेरे 7 बजे तक पूर्ण बंदी
- स्वास्थ्य और अत्याधुनिक सुविधाएं छोड़कर
अत्यावश्यक सेवाओं में इनका समावेश
- अस्पताल – स्वास्थ्य जांच केंद्र (डाइग्नोस्टिक सेंटर), दवाखाना, स्वास्थ्य बीमा कंपनी, औषधि निर्माण कंपनियां व एजेंसियां और दुकान
- अनाज, सब्जी, दूध की दुकान
- सार्वजनिक यातायात – ट्रेन, टैक्सी, रिक्शा और बस सेवा
- विदेश के कार्यालय
- स्थानीय मनपा और अन्य संस्थानों के कार्य
- माल ढुलाई
- कृषि संबंधी सभी सेवाएं
- ई-कॉमर्स
- अधिस्वीकृत पत्रकार
- स्थानीय मनपा और अन्य सरकारी संस्थाओं की आपातकालीन सेवाएं
दुकान, मॉल और बाजार
- अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, बाजार व मॉल बंद
- अत्यावश्यक सेवा की दुकानों में सोशल डिस्टेन्सिंग आवश्यक
- दुकान में काम करनेवालों का टीकाकरण आवश्यक
सार्वजनिक यातायात
- रिक्शा – चालक + 2 यात्री
- टैक्सी – चालक + 2 यात्री
- बस – यात्रियों के खड़े होकर यात्रा की अनुमति पर बंदी
- सभी के लिए मास्क अनिवार्य
- टैक्सी में भी मास्क अनिवार्य – यात्रियों के न पहनने पर यात्री और चालक पर दंड
- वाहनों का सैनिटाइजेशन आवश्यक
- सार्वजनिक वाहन व्यवस्था में सेवाकर्ताओं का टीकाकरण आवश्यक
- टीकाकरण न करानेवाले का आरटी-पीसीआर निगेटिव न होने पर दंड
- बाहर गांव जानेवाले वाहनों में भी खड़े होकर यात्रा पर प्रतिबंध
- मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में मास्क न पहनने पर दंड
ये कार्यालय खुले
- सहकारी, सार्वजनिक और निजी बैंक कार्यालय खुले रहेंगे
- बीएसई/एनएसई
- बिजली प्रदाता कंपनियां
- दूरसंचार कंपनी
- बीमा/स्वास्थ्य बीमा कंपनी
- औषधि निर्मिति, एजेंसी
- आपातकालीन सेवा प्रदाता कंपनियां और स्थानीय सरकारी संस्थाएं
- सरकारी कार्यालय – 50 प्रतिशत उपस्थिति
- पानी, बिजली, बैंक के कार्यालय
- सरकारी कार्यालयों में अतिथियों का प्रवेश बंद
आउट डोर सेवा
- समुद्री किनारे, बगीचे, मैदान
रात 8 बजे से सबेरे 7 बजे (सोमवार से शुक्रवार)
शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सबेरे 7 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन
निजी यातायात
- सभी वाहन संचार बंदी के समय बंद
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स्कूल/महाविद्यालय
- सभी स्कूल और महाविद्यालय बंद
- 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा तिथि बदली जाएगी
- कोचिंग क्लास बंद
रेस्टॉरेंट, बार, होटल
- सभी रेस्टॉरेंट और बार बंद
- जमावबंदी के समय पार्सल सुविधा को अनुमति
धार्मिक/सामाजिक/राजनीतिक कार्यक्रम पर बंदी
- विवाह में 50 लोगों की उपस्थिति को अनुमति (सभी का आरटी-पीसीआर जांच निगेटिव आवश्यक)
- अंतिम संस्कार में मात्र 20 लोगों की अनुमति
सिनेमा हॉल व मनोरंजन स्थल
- सिनेमा बंद
- नाट्य गृह बंद
- पार्क, वीडियो गेम पार्लर बंद
- वॉटर पार्क बंद
- जलतरण (स्वीमिंग पूल) बंद
- व्यायाम शाला (जिम) बंद
- क्रीडा संकुल बंद
प्रार्थनास्थल बंद
- सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल बंद रहेंगे
- प्रार्थना स्थलों में प्रार्थना करनेवालों का टीकाकरण अनिवार्य
केश कर्तनालय/स्पा/ब्यूटी पार्लर
- सभी पर बंदी
समाचार पत्र
- छपाई के लिए छूट
- सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक घर पहुंच सुविधा
- आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आवश्यक