Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली उच्च न्यायालय से केजरीवाल को नहीं मिलो राहत, अदालत ने लगाया जुर्माना

सभी आपराधिक मामलों में "असाधारण अंतरिम जमानत" पर रिहा करने की मांग की गई थी, जो जांच या मुकदमे के लिए लंबित हैं।

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Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने 22 अप्रैल (सोमवार) को उस जनहित याचिका (Public interest litigation) को खारिज कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) सहित उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में “असाधारण अंतरिम जमानत” (extraordinary interim bail) पर रिहा करने की मांग की गई थी, जो जांच या मुकदमे के लिए लंबित हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनके पास अदालत जाने और उचित कार्यवाही दायर करने का साधन है।

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न्यायालय का बयान
पीठ को यह भी अजीब लगा कि याचिकाकर्ता को केजरीवाल के पक्ष में निजी मुचलका बढ़ाना पड़ा और यह वचन देना पड़ा कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। इसमें कहा गया है, “याचिकाकर्ता के पास प्रतिवादी नंबर 5 (केजरीवाल) के लिए ऐसे बयान देने या व्यक्तिगत बांड रखने के लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है।” न्यायालय ने कहा, “यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में निहित समानता का सिद्धांत और कानून का शासन इतना ऊंचा है, कानून आपके ऊपर है…रिट क्षेत्राधिकार में यह अदालत लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती है उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई।”

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केजरीवाल की सुरक्षा खतरे में
पीठ ने आगे कहा, “प्रतिवादी नं. 5 (केजरीवाल) न्यायिक हिरासत में हैं और उनके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने और उचित कार्यवाही दायर करने के साधन और साधन हैं, जो वास्तव में उन्होंने इस अदालत के साथ-साथ शीर्ष अदालत के समक्ष भी किया है। परिणामस्वरूप, लोकस स्टैंडी के सिद्धांत में किसी छूट की आवश्यकता नहीं है।” जनहित याचिका में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया और अतीक अहमद की हिरासत में हत्याओं का उदाहरण देते हुए कहा गया कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल की सुरक्षा खतरे में है।

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केंद्रीय एजेंसी का दावा
ईडी का मामला है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई थी, हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के मिनटों में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक साजिश रची गई थी। एजेंसी के मुताबिक, नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे थे।

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