Teacher Recruitment Case: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने 22 अप्रैल (सोमवार) को 2016 एसएससी भर्ती (ssc recruitment) के पूरे पैनल को रद्द कर दिया। कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि जो लोग अवैध रूप से भर्ती (illegal recruitment) हुए हैं उन्हें छह सप्ताह के भीतर अपना वेतन वापस करना होगा।
राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (State Level Selection Examination-2016) (एसएलएसटी) के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11 और 12 के शिक्षकों और समूह-सी और डी कर्मचारियों की श्रेणियों में एसएससी द्वारा सभी नियुक्तियां जहां अनियमितताएं पाई गईं, उन्हें भी शून्य घोषित कर दिया गया है।
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खंडपीठ का फैसला
अदालत ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों के चयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं और अपीलों पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। मामले में सुनवाई 20 मार्च को पूरी हो गई थी और खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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शिक्षक भर्ती घोटाला
पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) शिक्षक भर्ती घोटाला बंगाल भाजपा नेता पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद सामने आया, जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, जो 23 जुलाई, 2022 को अपनी गिरफ्तारी तक ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। 16 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने कोलकाता में पार्थ चटर्जी के करीबियों पर छापेमारी की.
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21 करोड़ रुपये नकद जब्त
पूर्व शिक्षा मंत्री की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता आवास से 21 करोड़ रुपये नकद और 1 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण बरामद होने के बाद चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती घोटाले की जांच का सामना कर रहे हैं।
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