Election campaign: दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि गिरफ्तार राजनेताओं को लोकसभा चुनाव के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जाए। याचिका लॉ के फाइनल ईयर के छात्र अमरजीत गुप्ता ने दायर की है।
याचिका में है क्या?
याचिकाकर्ता की ओर से वकील मोहम्मद इमरान अहमद ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को दिशा-निर्देश जारी किए जाएं कि वो गिरफ्तार नेताओं को लोकसभा चुनाव में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे। याचिका में मांग की गई है कि अगर कोई नेता या उम्मीदवार गिरफ्तार किया जाता है तो तुरंत उसकी सूचना निर्वाचन आयोग को दी जाए।
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दिया गया है यह तर्क
याचिका में याचिकाकर्ता ने नेताओं की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। याचिका में कहा गया है कि आम जनता को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संबंधित राजनेता का पक्ष जानने का अधिकार है। याचिका में कहा गया है कि देश और खासकर दिल्ली के मतदाताओं को ये हक है कि वो राष्ट्रीय पार्टी के नेता की ओर से उसकी विचारधारा और लक्ष्य की जानकारी हासिल करे।
प्रचार अधिकार से वंचित करने का आरोप
याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव के दौरान अपना प्रचार करने के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में विभिन्न प्राधिकार को प्रतिवेदन दिया था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।