इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Electronic Voting Machine) के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में सुनवाई चल रही थी। मांग की गई कि ईवीएम (EVM) में दर्ज 100 फीसदी वोटों का सत्यापन वीवीपैट (VVPAT) की रसीदों से किया जाए। बैलेट पेपर (Ballot Paper) को लेकर सभी याचिकाएं (Petitions) सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि चुनाव (Elections) ईवीएम मशीनों पर ही होंगे।
न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों को उनके वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों के साथ 100 प्रतिशत सत्यापन की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
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बैलेट पेपर को लेकर सभी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि चुनाव ईवीएम मशीनों पर ही होंगे। दायर सभी याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही थी। इन याचिकाओं पर पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही थी। अदालत ने पहले कहा था कि मतपत्र पर चुनाव कराना मुश्किल है और ईवीएम मशीनों और वीवीपैट के सत्यापन की मांग की थी। इस संबंध में निर्देश देकर इसमें सुधार की प्रक्रिया अमल में लाई जा सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने दो निर्देश दिए हैं
पहला निर्देश है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स को सील करके कम से कम 45 दिनों के लिए रखा जाए।
दूसरा निर्देश यह है कि इंजीनियरों की टीम माइक्रोकंट्रोलर यूनिट की पुरानी मेमोरी की जांच करेगी।
इससे पहले, पीठ ने लगातार दो दिनों की सुनवाई के बाद 18 अप्रैल को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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