प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की अदालत (Court) ने शनिवार को जमीन घोटाला मामले (Land Scam Case) में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अंतरिम जमानत (Interim Bail) याचिका खारिज (Petition Rejected) कर दी। सोरेन ने चाचा के अंतिम संस्कार और क्रिया-कर्म में शामिल होने के लिए यह याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने अंतरिम जमानत नहीं दी।
याचिका में उन्होंने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि उन्हें चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाये। इसके साथ उन्होंने कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी। कोर्ट के आदेश के बाद अब हेमंत सोरेन चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे।
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उल्लेखनीय है कि झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राजा राम सोरेन का निधन शनिवार की सुबह हो गया। उनके अंतिम संस्कार और क्रिया-कर्म में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
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