RTE Rajasthan: जानिए क्या है RTE राजस्थान, शिक्षा में क्यों किया जाता है इसका उपयोग

राजस्थान के संदर्भ में, राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए आरटीई अधिनियम लागू किया गया है।

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शिक्षा (Education) का अधिकार अधिनियम भारत सरकार (Right to Education Act Government of India) द्वारा 2009 में लागू किया गया एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क (Free) और अनिवार्य शिक्षा (Compulsory Education) प्रदान करना है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा (Education) प्राप्त करने का अधिकार है।

राजस्थान के संदर्भ में, राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए आरटीई अधिनियम लागू किया गया है। राजस्थान में आरटीई कार्यान्वयन के कुछ प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं।

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निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
आरटीई के अनुसार, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसका मतलब है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि बच्चों को उनके परिवारों पर किसी भी वित्तीय बोझ के बिना स्कूली शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो।

बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ
आरटीई अधिनियम स्कूलों में बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं के महत्व पर जोर देता है। राजस्थान में, स्कूल के बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाते हैं, जिसमें कक्षाओं का निर्माण, शौचालयों का प्रावधान, पेयजल सुविधाएँ, पुस्तकालय और खेल के मैदान शामिल हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता
शिक्षा तक पहुँच के साथ-साथ, आरटीई प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित करता है। राजस्थान में शिक्षण की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम विकास और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम सुधार और शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं जिन्हें अपनाया गया है।

समावेशी शिक्षा
आरटीई समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि विकलांग और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से संबंधित हाशिए के समुदायों के बच्चों को शिक्षा तक समान पहुँच मिले। राजस्थान में, ऐसे बच्चों के सामने आने वाली शिक्षा की बाधाओं को दूर करने और स्कूलों में उनके नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं।

निगरानी और मूल्यांकन
राजस्थान में आरटीई के कार्यान्वयन में प्रगति का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र शामिल हैं। नियमित निरीक्षण, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया तंत्र शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

कुल मिलाकर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करना है।

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