नई दिल्ली। अनलॉक – 4 के नए दिशा निर्देश जारी कर दिये गए हैं। इसके अनुसार अब मेट्रो ट्रेन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन को सशर्त मंजूरी मिली है। जबकि मुंबई की लोकल ट्रेन पर इसमें कोई उल्लेख नहीं है।
कोवि़ड-19 महामारी का प्रसार अभी भी तेजी से हो रहा है। इस सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक – 4 के तहत नए दिशा निर्देश जारी किये हैं। जिसके अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को कई गतिविधियों को शुरू करने की छूट दी गई है। लेकिन ये सभी छूट सशर्त हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क का उपयोग, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, 10 वर्ष से कम के बच्चों को घर से बहुत जरूरी हो तब ही निकलने को कहा गया है।
अनलॉक – 4 के दिशा निर्देश इस प्रकार हैं
– मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर 2020, से शुरू करने को चरणबद्ध मंजूरी दी गई है। लेकिन इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम और अर्बन अफेयर्स द्वारा जारी किये गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना अनिवार्य होगा।
– 21 सितंबर 2020 से सामाजिक, शैक्षणिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राननीतिक आयोजनों को मिली मंजूरी। लेकिन इन आयोजनों में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी गई। इन कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश, सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है।
– 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थियेटर को खोलने की अनुमति दी गई है।
– शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर 30 सिंतबर 2020 तक रहेंगे बंद। इस बीच ऑनलाइन/डिस्टेंस शिक्षा कार्यक्रम जारी रहेंगे। 21 सितंबर 2020 से कंटेनमेंट जोन के बाहर के शैक्षणिक संस्थान अपनी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को ऑनलाइन गतिविधियों के लिए बुला सकते हैं।
– अंतरराज्यीय और दो राज्यों के बीच परिवहन को मंजूरी
1 सितंबर 2020 से अनलॉक – 4 लागू होने जा रहा है। इसमें कोविड-19 के लिए जारी किये गए दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्तर पर जारी रहेंगे। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इन सभी दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है कि इसकी निगरानी करेगी।
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