Delhi Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली राहत, अदालत ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व सिसोदिया को आरोपियों में से एक बताते हुए मामला दर्ज किया था।

410

Delhi Liquor Policy Case: समाचार एजेंसी एएनआई ने 15 मई को रिपोर्ट दी थी कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने अब रद्द की गई दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति (Delhi Liquor Policy Case) 2021-22 से संबंधित मामले में 15 मई (बुधवार) को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत (Judicial custody) 30 मई तक बढ़ा दी है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) ने पूर्व सिसोदिया को आरोपियों में से एक बताते हुए मामला दर्ज किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार में उनके डिप्टी सिसौदिया को पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने और फिर 9 मार्च, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

यह भी पढ़ें- Bharat NCAP: जानें भारत में वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाने में कैसे मदद करता है भारत एनसीएपी रेटिंग

जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसौदिया की हिरासत बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर सिसौदिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी नेता द्वारा दायर जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह भी पढ़ें- Andhra Pradesh: बापटला में भीषण सड़क हादसे; 6 की मौत, 20 घायल

सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को अदालत ने एक आरोपी अरुण पिल्लई द्वारा दायर अपील के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के आलोक में सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस की सुनवाई भी स्थगित कर दी। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में, सिसौदिया और अन्य पर 2021-22 की उत्पाद नीति के संबंध में ‘सिफारिश’ करने और ‘निर्णय लेने’ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है, “सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से” कानूनी समाचार वेबसाइट LiveLaw के अनुसार, लाइसेंसधारी पोस्ट टेंडर”।

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.