Supreme Court: नीट-2024 के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने की याचिका पर दिया यह आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश की परीक्षा नीट-2024 के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश की परीक्षा नीट-2024 के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालत अखिल भारतीय परीक्षा पर रोक नहीं लगा सकती है।

पटना की घटना का जिक्र
वंशिका यादव की ओर से दायर याचिका पर वकील सन्नी कादियान ने कहा कि राजस्थान में नीट की परीक्षा के दौरान अखबारों में पेपर लीक की खबर आयी। उन्होंने कहा कि सबसे चिंताजनक घटना पटना में हुई, जहां 13 लोगों को इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था कि उनके पास परीक्षा के एक दिन पहले पेपर आ गए थे। जब बिहार के इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम डिवीजन ने जांच की तो पता चला कि इस मामले में एक संगठित गिरोह काम कर रहा है।

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दोबारा परीक्षा आयोजित करने का आदेश
याचिका में कहा गया है कि 2015 में प्री डेंटल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा निरस्त कर दी थी और सीबीएसई को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था।

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