Pune Accident: पुणे हिट एंड रन मामले में बड़ा अपडेट, आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुणे हिट एंड रन मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुणे पुलिस ने नाबालिग को कार देने के आरोप में बिल्डर विशाल अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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पुणे (Pune) के कल्याणीनगर इलाके (Kalyani Nagar Area) में पोर्शे कार (Porsche Car) से दो लोगों को कुचलने वाले वेदांत अग्रवाल (Vedant Agarwal) के पिता विशाल अग्रवाल (Vishal Agarwal) को पुणे पुलिस (Pune Police) ने गिरफ्तार (Arrested) कर लिया है। विशाल अग्रवाल के खिलाफ पुणे पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

मिली जानकारी के अनुसार, जांच के लिए पुणे पुलिस ने कई टीमें बनाई थीं। आखिरकार पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने मंगलवार (21 मई) तड़के छत्रपति संभाजीनगर से विशाल अग्रवाल को हिरासत में ले लिया है। विशाल अग्रवाल को दोपहर तक पुणे लाया जाएगा। गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद विशाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा, आरोपी नाबालिग है और जन्म प्रमाण मिल गया है। लड़का कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ अपील करेगा। नाबालिग द्वारा चलाई जा रही कार बिना नंबर और अपंजीकृत थी। उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजीव भोर ने बताया, दुर्घटनाग्रस्त कार मुंबई के डीलर ने बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूरी किए दे दी थी।

कोर्ट के फैसले से असंतोष
हादसे के बाद जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग को कुछ नियम और शर्तों पर जमानत दे दी। कोर्ट ने लड़के को 15 दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने को कहा। साथ ही ‘दुर्घटना’ पर निबंध लिखने की भी शर्त है। साथ ही येरवडा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर यातायात को नियंत्रित करने जा रहा है। शहरवासियों ने सवाल उठाया है कि क्या दोनों की मौत का कारण बने करोड़पति के बेटे को निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस में काम करने जैसी सजा मिलनी चाहिए।

आखिरकर मामला क्या है? 
वेदांत अग्रवाल ने पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलने के बाद फरार हो गया था। इस रोड एक्सीडेंट से पुणे में काफी आक्रोश फैल गया था। इसके बाद पुलिस ने उसके पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। वेदांत अग्रवाल के नाबालिग होने के बावजूद लड़के को कार चलाने की इजाजत देने के लिए विशाल अग्रवाल पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3, 5 और 199 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह जानने के बावजूद कि वह शराब पी रहा है, अपने नाबालिग बेटे को पार्टी करने की अनुमति देने के लिए विशाल अग्रवाल के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। इससे विशाल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गईं। (Pune Accident)

देखें यह वीडियो- 

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