Swati Maliwal assault case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court of Delhi) ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) पर कथित हमले के मामले (assault case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के सहयोगी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को तीन दिन की पुलिस हिरासत (police custody) में भेज दिया है। कुमार, जो आज तक न्यायिक हिरासत में थे, उनकी जमानत याचिका कल अदालत ने खारिज कर दी थी। आम आदमी पार्टी (आप) ने उच्च न्यायालय में कुमार के लिए जमानत मांगने की योजना की घोषणा की है।
मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई को कुमार ने उन पर हमला किया था और दावा किया था कि कुमार ने उन्हें ”बेरहमी से पीटा” था। घटना के दिन मुख्यमंत्री आवास के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए हैं, जिसमें मालीवाल को सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करते और परिसर से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है।
#WATCH | AAP MP Swati Maliwal assault case | Delhi’s Tis Hazari Court remands back Bibhav Kumar to Police custody for three days. He was produced before the court after the expiry of four-day judicial custody
Visuals from the court as Police personnel bring him out after… pic.twitter.com/bXr3xOso5c
— ANI (@ANI) May 28, 2024
कानूनी बचाव
मालीवाल के वकील ने कुमार की कैद के बावजूद खतरों का हवाला देते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इसके अतिरिक्त, आरोप लगाए गए हैं कि कुमार ने अपने फोन को फॉर्मेट करके और घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को हटाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की।
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जांच जारी
जैसे-जैसे मामला सामने आएगा, कथित हमले से जुड़ी परिस्थितियों और इसमें शामिल सबूतों के बारे में और विवरण सामने आ सकते हैं। इस विकासशील कहानी पर अपडेट के लिए बने रहें।
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