Delhi Liquor Scam Case: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका, अदालत ने नहीं दी राहत

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चूंकि मुख्यमंत्री को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए यह याचिका विचारणीय नहीं है।

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Delhi Liquor Scam Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 29 मई (बुधवार) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अंतरिम जमानत (Interim bail) की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। ऐसे में आप सुप्रीमो को 2 जून को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) वापस जाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चूंकि मुख्यमंत्री को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए यह याचिका विचारणीय नहीं है। केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता से अंतरिम जमानत मिली थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था। बेंच ने शराब घोटाले से जुड़े पीएमएलए मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने पर 17 मई को फैसला सुरक्षित रखा था।

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केजरीवाल का वजन 7 किलो कम
आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। याचिका दायर करने वाली आप ने कहा था कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनके शरीर में कीटोन का स्तर बहुत अधिक है। आप ने कहा, “ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन और कई अन्य टेस्ट करवाने की जरूरत है। उन्होंने जांच करवाने के लिए 7 दिन का समय मांगा है।”

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2 जून को सरेंडर
10 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। आदेश के अनुसार, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है।

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