Excise Scam Delhi: मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ी

दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 मई को सिसोदिया की सीबीआई और ईडी के मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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दिल्ली (Delhi) के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली आबकारी घोटाला (Delhi Excise Scam) के सीबीआई (CBI) से जुड़े मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट ने 15 मई को सीबीआई मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज तक बढ़ाई थी। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है।

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सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग किया
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 मई को सिसोदिया की सीबीआई और ईडी के मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग किया था। सिसोदिया की याचिका केवल इस आधार पर दायर की गई है कि ट्रायल में देरी की गई है। हाई कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन की ओर से ट्रायल में कोई देरी नहीं की जा रही है बल्कि आरोपितों की ओर से कई याचिकाएं दायर की गईं जिसकी वजह से देरी हो रही है।

देखें यह वीडियो – 

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