Lok Sabha Election: 4 जून को होने वाली मतगणना (Counting of votes) से ठीक एक दिन पहले, भारत के चुनाव आयोग (election Commission) ने कहा कि वह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) आयोजित करेगा। गौरतलब है कि यह शायद पहली बार है जब चुनाव आयोग ने देश में चुनाव के समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जबकि पहले की परंपरा के अनुसार इसके उप चुनाव आयुक्त मतदान के प्रत्येक चरण के बाद मीडिया ब्रीफिंग करते थे।
चुनाव आयोग द्वारा मीडिया को दिए गए आमंत्रण में कहा गया है, “2024 के आम चुनाव पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस।” 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। जबकि सभी की निगाहें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग द्वारा साझा किए जाने वाले विवरणों पर टिकी हुई हैं, यह भी ध्यान देने योग्य है कि चुनाव आयोग ने पहले ही घोषणा कर दी है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 543 संसदीय सीटों और राज्य विधानसभाओं और विधानसभा उपचुनावों के लिए मतों की गिनती 4 जून को सुबह 8 बजे शुरू होगी।
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चुनाव अधिकारियों के लिए निर्देशों
इसके अलावा, चुनाव आयोग ने डाक मतपत्रों के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं। एक बयान में, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के उपचुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, वीवीपीएटी और डाक मतपत्रों से मतों की गिनती के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सभी चुनाव अधिकारियों के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया।
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निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण निर्देशों
निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देशों में कहा है कि मतगणना हॉल में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मौजूद नहीं होना चाहिए। नियम 53(4) के तहत, अगर कोई रिटर्निंग अधिकारी के वैध निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो आरओ को किसी को भी मतगणना केंद्र से बाहर जाने का निर्देश देने का अधिकार है।
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