Pune Car Accident: नाबालिग आरोपी के पिता और दादा की बढ़ी मुश्किलें, जानिए अब कौन सा मामला हुआ दर्ज!

पुणे पुलिस ने 19 मई को पुणे में हुई पोर्श कार दुर्घटना में शामिल किशोर के पिता और दादा और शहर के एक व्यवसायी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित एक अलग मामले में तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) ने 19 मई को पुणे (Pune) में हुई पोर्शे कार दुर्घटना (Porsche Car Accident) में शामिल नाबालिग (Minor) के पिता (Father) और दादा (Grandfather) और तीन अन्य के खिलाफ शहर के एक व्यवसायी के बेटे को आत्महत्या (Suicide) के लिए उकसाने के आरोप में अलग से मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इस संबंध में पुणे के वडगांव शेरी इलाके के निर्माण व्यवसायी डी.एस. कतुरे ने विनय काले नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज (Case Registered) कराई है। डी.एस. कतुरे के बेटे शशिकांत कटुरे ने निर्माण कार्य के लिए विनय काले से कर्ज लिया था।

जानकारी के अनुसार, आरोपी के पिता और दादा पर एक स्थानीय व्यवसायी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक अलग मामले में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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तीन अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज
स्थानीय व्यवसायी डी.एस. कतुरे ने पुणे कार हादसे के आरोपियों के पिता, दादा और तीन अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्हें अपने बेटे की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसकी इसी साल जनवरी में मौत हो गई थी। पुलिस की शिकायत के अनुसार, डी.एस. कतुरे के बेटे शशिकांत कतुरे ने आरोपी विनय काले द्वारा लगातार परेशान किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। शशिकांत ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए लोन लिया था, जिसे चुकाने में वह असफल रहा, बाद में उसने आत्महत्या कर ली।

आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज
आत्महत्या के बाद पुलिस ने शहर के चंदननगर थाने में आईपीसी की धारा 306 और 506 के तहत विनय काले के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, कार दुर्घटना की चल रही जांच के दौरान, विनय काले के पिता ने हाल ही में पुलिस से संपर्क किया था, जहां आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में किशोर के पिता, दादा और तीन अन्य की भूमिका सामने आई।

कार दुर्घटना में दो लोगों की मौत
इसके बाद, पुणे पुलिस ने चंदननगर थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर में आरोपी के पिता, दादा और तीन अन्य को नामजद किया। उन्होंने आईपीसी की धारा 420 और 34 भी जोड़ी, और आगे की जांच चल रही है। आरोपी के पिता फिलहाल रक्त के नमूनों से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस हिरासत में हैं, जबकि दादा अपने नाबालिग पोते की जगह अपराध की जिम्मेदारी लेने के लिए परिवार के ड्राइवर का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं। पुणे में एक कार दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जब 19 मई की रात को एक नाबालिग ने अपनी शानदार कार से बाइक पर जा रहे दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर आरोपी को निगरानी गृह में रखा गया है। उसे पहले इस मामले में जमानत दी गई थी, लेकिन बाद में उसे 5 जून तक 14 दिनों के लिए निगरानी गृह भेज दिया गया। (Pune Car Accident)

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