Mumbai Ice Cream: आइसक्रीम में किसकी उंगली थी? पुलिस को मिली सफलता

एनडीटीवी ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि घटना की जांच में पता चला है कि जिस दिन यह दुर्घटना हुई, उसी दिन आइसक्रीम पैक की गई थी।

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Mumbai Ice Cream: मुंबई आइसक्रीम मामले (mumbai ice cream case) में एक बड़ी सफलता यह है कि पुलिस को पता चला है कि यम्मो आइसक्रीम (Yummo Ice Cream) की पुणे फैक्ट्री (Pune Factory) में एक कर्मचारी की उंगली (employee’s finger) में दुर्घटना में चोट लग गई थी, ऐसा एनडीटीवी ने बताया।

एनडीटीवी ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि घटना की जांच में पता चला है कि जिस दिन यह दुर्घटना हुई, उसी दिन आइसक्रीम पैक की गई थी। मलाड पश्चिम के एक 26 वर्षीय डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि हाल ही में उसे आइसक्रीम कोन में एक मानव उंगली मिली थी।

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पुलिस में शिकायत दर्ज
पुलिस ने डीएनए जांच के लिए नमूने भी भेजे हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उंगली कर्मचारी की है या नहीं। मुंबई के एक डॉक्टर ब्रेंडन फेराओ (26) ने कहा कि वह ऑनलाइन ऑर्डर की गई फ्रोजन आइसक्रीम में मांस का एक टुकड़ा, जाहिर तौर पर एक कटा हुआ मानव अंगूठा पाकर हैरान रह गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना 12 जून की दोपहर को हुई, जिसके बाद व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

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बटरस्कॉच आइसक्रीम कोन
ब्रेंडन फेराओ ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने ई-कॉमर्स ऐप के ज़रिए युमो कंपनी से बटरस्कॉच आइसक्रीम कोन ऑर्डर किया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोपहर के भोजन के बाद आइसक्रीम खाते समय उन्हें मांस का एक टुकड़ा मिला, जिसमें एक कील लगी हुई थी। पोस्ट-ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे इस व्यक्ति ने इसके बाद आइसक्रीम कंपनी के इंस्टाग्राम पेज पर इसकी शिकायत करके इस मामले को उठाया। अधिकारी ने बताया कि जब कंपनी की ओर से कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो शिकायतकर्ता ने मांस के टुकड़े को एक आइस बैग में रखा और मलाड पुलिस स्टेशन गया, जहाँ उसने शिकायत दर्ज कराई।

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मानव उंगली का टुकड़ा
उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 272 (बिक्री के लिए खाद्य या पेय में मिलावट), 273 (हानिकारक खाद्य और पेय की बिक्री) और 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत यम्मो आइसक्रीम कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने कहा, “मांस का टुकड़ा, जिसके मानव उंगली का टुकड़ा होने का संदेह है, उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि यह मानव शरीर का हिस्सा है या नहीं।”

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आइसक्रीम निर्माता का लाइसेंस निलंबित
एफएसएसएआई पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय ने पुणे में एक आइसक्रीम निर्माता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। एफएसएसएआई ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए जवाब में कहा, “आइसक्रीम निर्माता के परिसर का एफएसएसएआई के पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय की एक टीम ने निरीक्षण किया है और उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।” एफएसएसएआई ने आगे कहा कि आइसक्रीम डिलीवर करने वाला आइसक्रीम निर्माता पुणे के इंदापुर में स्थित है और उसके पास केंद्रीय लाइसेंस भी है।

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