-दुष्कर्म में पीड़ित की मृत्यु व अपंगता पर मृत्युदंड की सजा होगी -पहले से हत्या में सजायाफ्ता को दूसरी हत्या में उम्रकैद या मृत्युदंड
-दुष्कर्म-छेड़खानी पीड़िता के बयान महिला मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेंगी -महिला मजिस्ट्रेट न होने पर किसी महिला कर्मी की मौजूदगी जरूरी
-अब किसी भी घटनास्थल का मुकदमा किसी भी थाने में दर्ज हो सकेगा -ऑनलाइन-व्हाट्सएप के जरिये भेजी तहरीर पर दर्ज करनी होगी रिपोर्ट
-महिला और बाल अपराध में दो माह में करनी होगी विवेचना पूर्ण -अब जेल जाने के 40 दिन के अंदर पीसीआर लेने की सुविधा तय
-गवाह या वादी को व्हाट्सएप पर ही समन-वारंट भेजा जाना मान्य -हर घटना की जांच में वीडियो फुटेज-वैज्ञानिक साक्ष्य पहले दिन से करने होंगे तैयार, केस डायरी में भी होंगे शामिल
-घटनास्थल, बरामदगी, पब्लिक की गवाही, वादी की गवाही, पीसीआर पर बरामदगी के बनाने होंगे वीडियो फुटेज