Maharashtra: विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष की निलंबन अवधि दो दिन कम, दानवे ने लगाया ये आरोप

विधान परिषद में 4 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे की निलंबन की अवधि दो दिन कम कर दी गई है।

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Maharashtra विधान परिषद में 4 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे की निलंबन की अवधि दो दिन कम कर दी गई है। इसलिए दानवे 5 जुलाई से विधान परिषद के काम काज में शामिल हो सकते हैं। सदन के निर्णय के बाद दानवे ने कहा कि निलंबन वापस लेने में देरी की गई है। उन्होंने कहा कि मेरे माफी मांगने के बाद निलंबन वापस ले लेना चाहिए था।

सदन ने दी प्रस्ताव की मंजूरी
4 जुलाई को संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील ने विधानपरिषद में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अंबादास दानवे की निलंबन अवधि पांच दिन की बजाय सिर्फ तीन दिन की जानी चाहिए। इसके बाद उपसभापति नीलम गोर्हे ने इस प्रस्ताव पर सदन की सहमति ली। सदन ने एक मत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

दानवे ने लगाया देरी करने का आरोप
इसके बाद अंबादास दानवे ने कहा कि मुझे लगता है कि निलंबन वापस ले लिया गया है। उन्होंने इसमें देरी की है। ऐसा नहीं है कि निलंबन के इस फैसले को वापस लेकर उन्होंने कुछ अलग किया है। मेरे माफ़ी मांगने के बाद उन्हें निलंबन वापस ले लेना चाहिए था। इसके बावजूद उन्होंने इसमें तीन दिन लगा दिए। कल से मैं सदन में जाऊंगा, अब चार-पांच दिन बचे हैं। हालाँकि मुझे तीन दिनों तक हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई, फिर भी मैंने अपना जनता दरबार जारी रखा। कल से मैं इसी आक्रामकता के साथ विपक्ष का पक्ष रखना जारी रखूंगा।

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नोंक-झोंक के बाद निलंबित
उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे और भाजपा सदस्य प्रसाद लाड के बीच नोंक झोंक हो गई थी। उसी समय दानवे ने प्रसाद लाड के विरुद्ध असंसदीय शब्दों को प्रयोग किया था, जिससे 2 जुलाई को दानवे को पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था।

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