Hathras stampede case: सर्वोच्च न्यायालय करेगा सुनवाई, याचिका में की गई है ये मांग

9 जुलाई को याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने इस पर जल्द सुनवाई का आदेश दिया।

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Hathras stampede case: उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। 9 जुलाई को याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने इस पर जल्द सुनवाई का आदेश दिया।

याचिका में मांग
याचिका में 2 जुलाई को हाथरस में हुई घटना की जांच की मांग करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की है। याचिका में इस घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की कमेटी बनाए जाने की मांग करते हुए इस मामले में यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की गई है। याचिका में ऐसे आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

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भगदड़ में 121 लोगों की मौत
उल्लेखनीय है कि हाथरस में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में सौ से ज्यादा लोगों की मौत और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में हाथरस जिला पुलिस ने सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 (2), 223 और 238 के तहत दर्ज की गई है।

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