Arvind Kejriwal: ED मामले में अरविंद केजरीवाल को SC से मिली अंतरिम जमानत, जानें रिहा हो पाएंगे या नहीं; मामला बड़ी बेंच के पास गया

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है।

177

दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को शराब घोटाला मामले (Liquor Scam Case) में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से अंतरिम जमानत (Interim Bail) मिल गई है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा उनकी गिरफ्तारी (Arrest) का मामला सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का मामला सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी बेंच को सौंप दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस तीन जजों की नियुक्ति करेंगे। बड़ी बेंच द्वारा मामले की सुनवाई होने तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है।

यह भी पढ़ें – Nepal Landslide: पोखरा में भूस्खलन से एक ही परिवार के 7 सदस्यों समेत 11 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी

प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यह इस मामले में इसलिए भी अहम होगा, क्योंकि दो दिन पहले ही ईडी ने हाईकोर्ट में चार्जशीट पेश की है, जिसमें केजरीवाल को घोटाले का मुख्य आरोपी बताया गया है।

अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल
लेकिन केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वह फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं लेकिन ईडी मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। ऐसे में वह अभी जेल में ही रहेंगे।

जानिए पूरा घटनाक्रम
केजरीवाल को 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें 20 जून को एक ट्रायल कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। ईडी ने दलील दी थी कि केजरीवाल को जमानत देने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश एकतरफा और गलत था। केजरीवाल को 26 जून को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था।

देखें यह वीडियो – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.