दिल्ली (Delhi) के शराब घोटाले मामले (Liquor Scam Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के दो जजों की बेंच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Aam Aadmi Party) को अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है।
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा अरविंद केजरीवाल 90 से अधिक दिनों से जेल में बंद है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान जिन शर्तों पर रिहा किया गया था उन्हें शर्तों पर उन्हें रिहा किया जाएगा। बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि केजरीवाल एक चुने हुए नेता है। लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं इस बारे में कोर्ट निर्देश नहीं दे सकती। मुख्यमंत्री बने रहने की जिम्मेदारी हम केजरीवाल पर छोड़ते हैं।
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अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे केजरीवाल
केजरीवाल अभी जमानत पर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी के मामले में अंतिम जमानत दी है। कुछ दिन पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अब सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होनी है।
क्या है पूरा मामला?
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के नौ अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है, जिसने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट का कहना था कि बार-बार समन किए जाने के बाद भी पेश नहीं होने के बाद ईडी के पास कम विकल्प बचे थे। मनी लांड्रिंग के मामले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपए के पर्सनल बांड पर जमानत प्रदान कर दी थी ।इसके बाद ईडी ने अगले ही दिन उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतिम रोक और 25 जून को विस्तृत आदेश जारी कर रोक लगा दी थी।
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