Noida News: आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें क्या है मामला

नोएडा कोतवाली फेस 1 में स्थित‌ पेट्रोल पंप के मालिक विनोद कुमार सिंह ने 7 मई को विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके पुत्र अनस, अबू बकर समेत कई अन्य के खिलाफ पंप कर्मियों से मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था।

151

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के विधायक अमानतुल्लाह खान (MLA Amanatullah Khan) और उनके पुत्र की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। नोएडा सेक्टर 95 (Noida Sector 95) स्थित पेट्रोल पंप पर पंप कर्मियों से मारपीट के मामले में विधायक के खिलाफ पुलिस (Police) ने आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल कर दिया है।

नोएडा कोतवाली फेस 1 में स्थित‌ पेट्रोल पंप के मालिक विनोद कुमार सिंह ने 7 मई को विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके पुत्र अनस, अबू बकर समेत कई अन्य के खिलाफ पंप कर्मियों से मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले पीड़ितों में से एक अनुसूचित जाति के अनिकेश ने जानलेवा हमला करने और लूटपाट का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने जानलेवा हमला करने लूट का प्रयास और एससी-एसटी समेत कहीं गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की थी। बाद में अनिकेश के मुकरने के बाद‌‌ कई गंभीर धाराओं को हटा लिया था।

यह भी पढ़ें – Mega Block: मुंबईकरों, रविवार की प्लानिंग करके ही घर से निकलें! मध्य रेलवे पर रहेगा मेगा ब्लॉक

मामला पहुंचा हाई कोर्ट
पुलिस ने इस मामले में विधायक के मैनेजर इकरार अहमद को कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस विधायक और उनके पुत्र के गिरफ्तारी के प्रयास के अलावा संपत्ति कुर्क करने की तैयारी भी कर रही थी। लेकिन, मामला हाई कोर्ट पहुंचा जहां पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

विधायक के खिलाफ आरोप पत्र
पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इन्हीं धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 वर्ष की सजा या एक हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 504, 506 और 427 के तहत दो वर्ष की सजा या आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है।

देखें यह वीडियो – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.