NEET UG 2024: NEET पुनर्परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जानने के लिए पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिस्टमिक पेपर लीक साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए दोबारा परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है

130

NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 23 जुलाई (मंगलवार) को विवादित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test) (स्नातक) या NEET की दोबारा परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने परीक्षा रद्द (exam cancelled) करने और दोबारा परीक्षा (re-exam) कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज (petitions dismissed) कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमपरा सहित वकीलों की एक टोली की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं।

यह भी पढ़ें- Union Budget 2024-25: बिहार को ‘विशेष दर्जा’ की मांग के बीच केंद्रीय बजट 2024 नीतीश कुमार ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिस्टमिक पेपर लीक साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए दोबारा परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है
  • डेटा से यह पता नहीं चलता कि सिस्टमिक उल्लंघन हुआ है या पूरी परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
  • पीठ ने दो मिलियन से अधिक छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को निर्धारित किया और कहा कि विस्तृत फैसला सुनाया जाएगा
  • सीजेआई ने कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि NEET-UG 2024 परीक्षा का परिणाम खराब है या सिस्टमिक उल्लंघन हुआ है
  • पीठ ने कहा कि यह तथ्य कि प्रश्नपत्र लीक हजारीबाग और पटना में हुआ था, विवाद का विषय नहीं है

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.