Sheena Bora murder case: इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

मुंबई सेशन कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को यूरोप (स्पेन और यूनाइटेड किंगडम) की यात्रा करने की अनुमति दी थी। सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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Sheena Bora murder case:  मुंबई के बहुचर्चित शीना बोरा मर्डर मामले की मुख्य आरोपित इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा पर 23 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट 29 जुलाई तक रोक लगा दी है। इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा को रद्द किए जाने के लिए सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर 29 जुलाई को नियमित सुनवाई की जाएगी।

सीबीआई ने की थी रोक लगाने की मांग
दरअसल, मुंबई सेशन कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को अगले तीन महीनों में 10 दिनों के लिए एक बार यूरोप (स्पेन और यूनाइटेड किंगडम) की यात्रा करने की अनुमति दी थी। सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चूंकि नियमित कोर्ट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मामले की तत्काल सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल के समक्ष की गई। सीबीआई ने तर्क दिया कि अपनी ही बेटी की हत्या की आरोपित इंद्राणी मुखर्जी को अगर विदेश जाने की इजाजत दी गई तो वह भाग जाएंगी। इसके बाद कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा पर रोक लगा दिया। अब इस याचिका की 29 जुलाई को जस्टिस चांडक के समक्ष नियमित सुनवाई होगी।

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यह है मामला
उल्लेखनीय है कि शीना बोरा (उम्र 24) की अप्रैल 2012 में हत्या कर दी गई थी। यह मामला 2015 में सामने आया था। पुलिस के मुताबिक शीना की मां इंद्राजी मुखर्जी हत्याकांड की मुख्य आरोपित हैं। वह कई महीनों तक जेल में रहीं। हालांकि, फिलहाल इंद्राणी मुखर्जी जमानत पर हैं।

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