CBI: विशेष मकोका कोर्ट में पूर्व गृहमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानिये क्या हैं आरोप

विशेष मकोका कोर्ट में सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने 24 जुलाई को पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

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CBI: पुणे स्थित विशेष मकोका कोर्ट में सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने 24 जुलाई को पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के विरुद्ध एक आईपीएस अधिकारी को धमकी देने के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा है कि अनिल देशमुख ने भाजपा नेता गिरीश महाजन के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज करने के लिए जलगांव के तत्कालीन एसपी प्रवीण मुंडे को धमकी दी थी। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

चार्जशीट में आरोप
सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते जलगांव के तत्कालीन एसपी प्रवीण मुंडे को तीन बार फोन करके गिरीश महाजन पर मामला दर्ज करने को कहा था। उस समय अनिल देशमुख ने यह भी कहा था कि इस काम के लिए वे एक सरकारी वकील को उनके पास भेज रहे हैं। जब मुंडे ने कहा कि यह अपराध जलगांव की सीमा के भीतर का नहीं है, इसलिए यह अपराध पुणे में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके बावजूद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उनकी बात नहीं मानी और धमकी देकर जबरन मामला दर्ज कराया था।

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सीबीआई कर रही है मामले की जांच
दरअसल, भाजपा नेता गिरीश महाजन जलगांव में एक शैक्षणिक संस्थान के बोर्ड में निदेशक थे। उस समय शिक्षण संस्थान के प्रभारी पद पर विवाद था। इस मामले में गिरीश महाजन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उस समय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, इसलिए फडणवीस ने यह मामला विधानसभा में उठाया था। इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। गिरीश महाजन पर दर्ज मामले की छानबीन सीबीआई कर रही है।

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